रांची। चारा घोटाले के एक मामले में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत 6 दोषियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने लालू पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर 6 महीने और सजा भुगतनी होगी।
कोर्ट ने घोटाले में सप्लायर्स को सात साल की सजा सुनाई है। वहीं आईएएस और ट्रेजरी अधिकारियों को भी साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है।
यह मामला देवघर कोषागार से 89.04 लाख रुपये अवैध निकासी से संबंधित है। चारा घोटाले में 16 अभियुक्तों को अदालत ने 23 दिसंबर, 2016 को दोषी करार दिया था। इसके बाद सभी को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल भेजा गया था। अदालत 3 जनवरी से सजा के बिंदु पर सुनवाई कर रही है। अभियुक्तों के नाम को अल्फाबेटिकल बांटकर सुनवाई हो रही है।
शुक्रवार को अदालत ने लालू और पूर्व सांसद डॉ.आरके राणा सहित पांच दोषियों के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी की थी। इसके पहले दोषी करार पांच अन्य की सुनवाई गुरुवार को पूरी हो चुकी है। अब बचे छह दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई शनिवार को होगी। इसके बाद अदालत इन्हें सजा सुनाएगी।
दोषी करार जिन अभियुक्तों की ओर से शुक्रवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में सुनवाई हुई, उनमें लालू और राणा के अलावा फूलचंद सिंह, राजा राम जोशी व महेश प्रसाद शामिल हैं। कार्यवाही वीडियो कांफ्रेंसिंग ई-कोर्ट रूम से संचालित हुई। सुनवाई के दौरान महेश प्रसाद को छोड़ अन्य अभियुक्तों को बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया।
बचाव पक्ष ने अभियुक्तों के स्वास्थ्य सहित अन्य व्यक्तिगत समस्या, ज्यादा उम्र, करीब 20 वर्षों से मुकदमा लड़ने को लेकर कम से कम सजा की अपील न्यायालय से की। जबकि विशेष लोक अभियोजक राकेश प्रसाद ने अपराध की प्रवृत्ति को देखते हुए कानून के प्रावधान के आधार पर अधिक से अधिक सजा देने की अपील की।