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खोजी पत्रकार जेडे मर्डर केस में छोटा राजन दोषी करार


मुंबई। खोजी पत्रकार ज्याेतिर्मय डे(जेडे) मर्डर केस में मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को दोषी करार दिया है। अदालत ने सात वर्ष पुराने इस मामले में दूसरे आरोपी जिग्ना वाेरा तथा जोसफ वाल्सन को बरी कर दिया है।

विशेष मकोका अदालत के जज समीर एस अडकर ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। मामले की जांच पहले मुंबई पुलिस ने की थी लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए बाद में इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो को सुपुर्द कर दिया था।

 

जेडे मुंबई के एक अंग्रेजी अखबार मिड डे में क्राइम रिपोर्टर थे और 11 जून 2011 को दोपहर बाद मुंबई के पवई इलाके में उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। अदालत ने इस मामले मेें कुल 11 आरोपियों में से नौ को दोषी करार दिया और दो अन्य को बरी कर दिया।

विशेष मकोका अदालत ने जून 2015 में वोरा समेत बाकी 10 आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय किए थे लेकिन छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने डे हत्याकांड की जांच शुरू की और अपने पूरक आरोप-पत्र में उसे एक आरोपी बनाया। मुकदमे के दौरान कुल 155 गवाहों को पेश किया गया

इस मामले में छोटा राजन के बयान को तिहाड़ जेल से वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिए रिकार्ड किया गया। डे ‘खल्लास- एन ए टू जेड गाईड टू द अंडरवर्ल्ड’ और ‘जीरो डायल : द डेंजरस वर्ल्ड ऑफ इनफोरमर्स’ के लेखक थे।

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