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कॉल ड्रॉप पर अगली सुनवाई 6 जनवरी को

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) के कॉल ड्रॉप संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर रोक लगाने से मना कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी।
ट्राई ने गत 16 अक्तूबर को एक आदेश जारी कर मोबाइल सेवाएं देने वाली दूरसंचार कंपनियों को कहा था कि आगामी एक जनवरी से कॉल ड्रॉप होने पर उन्हें उपभोक्ताओं की अनिवार्यत: क्षतिपूर्ति देना होगा। दूरसंचार कंपनियों ने ट्राई के इस आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।
याचिका में ट्राई के आदेश को आदेश को ‘‘विरोधाभासी और घातक’’ बताया गया था। इस पर न्यायालय ने ट्राई से जवाब मांगा था। मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने ट्राई के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तारीख निर्धारित की है।