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इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

 
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने को लेकर बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना आधार के भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है।
श्रेया सेन और जयश्री सतपुते की याचिका पर दिए अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास आधार नंबर नहीं है, तो वह इसके बिना भी आईटीआर भर सकता है।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि वह उन लोगों के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर विशेष व्यवस्था करे, जिनके पास आधार नहीं है।
मालूम हो कि वर्तमान में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार नंबर देना जरूरी है। साथ ही आधार व पैन नम्बर लिंक होने चाहिए। अब दिल्ली हाईकोर्ट के ताजा फैसले से उन लोगों को खासी राहत मिलेगी जिनके पास आधार नम्बर नहीं है।