लखनऊ । अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में मंगलवार को पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी व डॉ. मुरली मनोहर जोशी सहित 12 आरोपियों को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जमानत दे दी।
विशेष अदालत ने पेशी पर आए पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी व केंद्रीय मंत्री उमा भारती सहित 12 आरोपियों को जमानत दे दी।
इन सभी को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत मिली। इनके बाद इन सभी के खिलाफ साजिश में शामिल होने का आरोप तय किया है।
सभी 12 आरोपियों के खिलाफ 120 बी के तहत आरोप तय गया है। इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों को बरी करने का प्रार्थना पत्र कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है।
सीबीआई कोर्ट में इस मामले में कल भी सुनवाई होगी। उधर बचाव पक्ष के वकील केके शर्मा ने कहा कि सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे।
मैं साजिश में शामिल नहीं
आडवाणी ने आरोप पत्र लेने से इन्कार करते हुए उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उन्होंने आरोपपत्र में कई कमियों का हवाला देकर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। आडवाणी ने आरोप पत्र में लिखा – मैं साजिश में शामिल नहीं।
काफिले के साथ पहुंचे
लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ, आडवाणी तथा डॉ. मुरली मनोहर जोशी के साथ ही उमा भारती व विनय कटियार से मिले।
उन्होंने साध्वी ऋतंभरा के साथ ही विष्ण हरि डालमिया, राम विलास दास वेदांती, महंत नृत्य गोपाल दास, धर्मदास, चंपत राय, बैकुंठ लाल शर्मा व सतीश प्रधान से भी मुलाकात की।
इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ तथा अन्य नेताओं ने इस मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं की टीम से भी वार्ता की। इसके बाद वे काफिले के साथ अदालत रवाना हुए।