अब सिनेमाघरों में फिल्म से पहले अनिवार्य होगा राष्ट्रगान
Namdev News
नई दिल्ली। सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान चलाने को अनिवार्य बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग करनेवाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सिनेमा घरों में सिनेमा शुरू होने से पहले राष्ट्रगान चलाना होगा और सभी दर्शकों को राष्ट्रगान के सम्मान में अनिवार्य रूप से खड़ा होना होगा ।
याचिका में कहा गया है कि कुछ दशक पहले तक सिनेमा के खत्म होने पर राष्ट्रगान बजाया जाता था लेकिन ये परंपरा इसलिए खत्म हो गई क्योंकि फिल्म खत्म होने के तुरंत बाद दर्शक उठकर चल देते हैं । सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि राष्ट्रगान को संक्षिप्त स्वरूप में न चलाया जाए और न ही इसमें कोई नाटकीयता हो । साथ ही राष्ट्रगान को अनचाहे रूप से कहीं छापा न जाए ताकि इसके सम्मान में कोई कमी नहीं आए । केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की प्रति सभी राज्यों के सचिवों को भेजने और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिश करने की सहमति दी है।