मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पांच सौ और हजार के नोटों के चलन पर पाबंदी लगाए जाने के बाद, जिन लोगों ने बैंक में लाखों रुपए जमा किया है, उन्हें बैंक से पैसे निकालने के लिए आरबीआई ने पैनकार्ड अनिवार्य कर दिया है। आरबीआई के इस नए निर्णय से खाताधारकों की धड़कनें बढ़ सकती हैं।
आठ नवम्बर को नोटबंदी का ऐलान किए जाने के बाद से कुछेक दिनों के लिए सरकारी विभागों में चल रहे नोटों को जहां बंद किए जाने की घोषणा की जा चुकी है, वहीं बैंकों में 30 दिसम्बर तक पुराने नोटों को जमा किया जा सकता है।
इसी क्रम में आरबीआई ने एक नया आदेश जारी करते हुए कहा है कि दो लाख से अधिक रकम जमा करने वाले खाताधारकों को बैंक से पैसे निकालते समय पैन कार्ड अनिवार्य रहेगा।
पैन कार्ड न होने पर बैंक से पैसा नहीं निकाला जा सकता है। जिन बैंक खातों में पांच लाख से अधिक रकम है और 9 नवम्बर के बाद दो लाख रुपए से अधिक जमा किया गया है तो ऐसे खाताधारकों पर शिकंजा कसते हुए आरबीआई ने बैंकिंग व्यवहार को लेकर कठोर रूख अपनाया है। इन खाताधारकों के लिए बैंक से पैसे निकालते समय पैनकार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है।
जिनके पास पैनकार्ड नहीं होगा उन्हें फार्म नंबर 60 भरना होगा। ऐसा न करने वाले बैंकों से पैसा नहीं निकाल सकते हैं।