नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निष्प्रभावी बनाने के केंद्र सरकार के कदम को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है।
वकील मनोहर लाल शर्मा ने सरकार की ओर से अपनाई गई प्रकिया पर सवाल खड़े करते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। शर्मा ने अपनी याचिका में अनुच्छेद 370 को हटाने के राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना को संविधान की मूल भावना के विरुद्ध करार दिया है।
उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि अनुच्छेद 370 हटाने के लिए सरकार द्वारा किया गया संशोधन असंवैधानिक है। सरकार ने मनमाने और असंवैधानिक ढंग से काम किया है। याचिका में मांग की गयी है कि अदालत इस अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित कर इसे रद्द करे।
गौरतलब है कि संसद से संबंधित विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने इस संबंध में जारी अधिसूचना पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया।