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पायलट का वेतन न देने पर माल्या के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज


नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय (सीजेएम) ने शराब कारोबारी विजय माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) संजय अग्रवाल के खिलाफ एक पूर्व पायलट को वेतन न देने के आरोप में खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व पायलट आकाश शर्मा को कंपनी ने लंबे समय से वेतन नहीं दिया है। इस बात की शिकायत पायलट आकाश शर्मा के पिता राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने सीजेएम से की थी। किंगफिशर एयरलाइंस ने पायलट शर्मा के वेतन से टीडीएस के रूप में काटे गए सात लाख रूपयों को भी जमा नही करवाया है। इसके साथ ही एयरलाइंस ने अगस्त 2012 से नवम्बर 2014 तक पायलट को वेतन नहीं दिया। एयरलाइंस के इस रवैये के बाद पायलट शर्मा के पिता ने कंपनी को एक नोटिस जारी किया। इसके बाद एयरलाइंस ने शर्मा का एक साल का वेतन तो दे दिया लेकिन वेतन से काटी गई टीडीएस राशि को अभी तक आकाश के खाते में जमा नहीं कराया है। आठ महीने का वेतन और टीडीएस राशि का भुगतान न करने के आरोप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को माल्या और अग्रवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए है।