नई दिल्ली। तेज़ रफ्तार से दौड़ती रेलगाडी और उसके साथ एक शानदार सेल्फी के जुनून में जान गंवाने के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए रेल मंत्रालय ने इसे अपराध की श्रेणी में ला दिया है। इस नियम के तहत रेलगाडी के अंदर और रेलवे ब्रिज पर भी सेल्फी लेना अपराध माना जाएगा। इसके लिए जुर्माना और जेल दोनों हो सकती हैं।
रेल मंत्रालय को रेलगाडी में यात्रा के दौरान सेल्फी के माध्यम से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की शिकायतें भी मिली हैं। इसके अलावा रेलगाडी के गेट, खिडकी और पटरी पर सेल्फी लेने के चक्कर में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसा ही एक मामला गत दिनों उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में सामने आया था। इसमें दो दोस्त ब्रह्मपुत्र मेल के साथ सेल्फ़ी लेने के चक्कर में रेलवे ट्रेक के इतने करीब पहुंच गए कि अपना संतुलन खो बैठे और ट्रेन की चपेट में आकर जान गंवा बैठे। दोनों की उम्र करीब 20 साल थी।
मंत्रालय ने अब रेलगाडी में सेल्फी खींचते हुए पकड़े जाने पर रेलवे एक्ट के तहत छह महीने की जेल की सजा के साथ 2000 रुपये जुर्माना भरने का प्रावधान करने जा रहा है। रेलगाडी में सेल्फी लेने पर पाबंदी के प्रति यात्रियों को जागरूक करने का जिम्मा रेल मंत्रालय ने आरपीएफ को सौंपा है।
रेलवे सूत्रों के मुताबिक चलती ट्रेन में जीआरपी के स्कॉर्ट सिपाही सेल्फी खींचने वालों पर नजर रखेंगे। इस दौरान उनके पास आरोपी मुसाफिर का चालान काटने की भी व्यवस्था होगी। इसके लिए वे आरपीएफ स्कॉर्ट सिपाहियों की मदद भी ले सकते हैं।