नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) के तहत दाखिलों और काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। यह आदेश सभी अभ्यर्थियों को दिए जाने वाले ग्रेस अंकों को लेकर दी गई याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। इस संबंध में केंद्र सरकार और आईआईटी को नोटिस भेजकर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था।
दरअसल आईआईटी ने सभी विद्यार्थियों को कैमिस्ट्री के एक गलत सवाल के लिए 3 ग्रेस और गणित के एक गलत सवाल के लिए 4 ग्रेस अंक दिए हैं।
इस संबंध में तमिलनाडु के एक छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए मांग की है कि मेरिट लिस्ट फिर से तैयार की जाए।
दायर याचिका में कहा गया है कि आईआईटी ने उन छात्रों को भी ग्रेस अंक दिए हैं, जिन्होंने उस सवाल को हल करने की कोशिश ही नहीं की।
इसलिए ग्रेस अंक सिर्फ उन छात्रों को दिए जाने चाहिए, जिन्होंने इस सवाल को हल करने की कोशिश की। छात्र का कहना है कि इन अंकों की वजह से मैरिट लिस्ट पर प्रभाव पड़ा है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।