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सुब्रत रॉय की पैरोल अवधि 17 अप्रैल तक बढ़ी, जमा कराने होंगे 5092 करोड़ 

नई दिल्ली। सहारा मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की पैरोल अवधि 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है और सहारा समूह को आदेश दिया कि वो 17 अप्रैल तक 5092.46 करोड़ रुपये जमा करें । सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की इस अर्जी को खारिज कर दिया कि उसे रकम चुकाने के लिए छह माह का समय दिया जाए ।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान सहारा समूह ने 15 संपत्तियों की सूची कोर्ट को सौंपी जो बेचने के लायक हैं । इस पर सेबी ने कहा कि सूची में जो दो संपत्तियां दी गई हैं उन्हें बेचने की कोशिश की गई थी लेकिन वो नहीं बिकीं।

अब सहारा को खुद ही इसे ई-ऑक्शन के जरिये बेचने की इजाजत दी जाए । तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि सहारा इसे बेचे, इसे आप ही (सेबी) ही बेचिए ।

सुनवाई के दौरान एमिकस क्युरी शेखर नफड़े ने कहा कि स्टेट बैंक और एचडीएफसी को इन संपत्तियों को बेचने के लिए एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था लेकिन वे बड़ी रकम इसके चार्ज के रूप में ले रही हैं ।

सहारा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि वे करीब 41 करोड़ रुपये चार्ज के रुप में लेती हैं । आप हमें बेचने की अनुमति दें, हम बेच लेंगे । सहारा ने कहा कि हमारी जमीन कम कीमत में बेची जाएगी इसलिए आप हमें पर्याप्त समय दीजिए ।

सहारा ने कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय रियल इस्टेट कंपनी उसकी लंदन स्थित न्यूयॉर्क होटल प्लाजा को 550 मिलियन डॉलर में खरीदने को तैयार है । लंदन के न्यूयॉर्क होटल प्लाजा को खरीदने वाली कंपनी का नाम एमजी कैपिटल होल्डिंग्स है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 750 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है ।

सुप्रीम कोर्ट ने एमजी कैपिटल से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में 750 करोड़ रुपये जमा करे ताकि उसकी खरीदने की मंशा साबित हो सके । एमिकस क्युरी शेखर नफड़े ने कहा कि सेबी का जमीन बेचने का अनुभव संतोषजनक नहीं रहा है।

उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को अपनी संपत्ति बेचकर 17 अप्रैल तक 5092.46 करोड़ रुपये जमा करने की अनुमति दी । लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोई भी संपत्ति सर्किल रेट के 90 फीसदी से कम पर नहीं बेच सकते ।

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर सहारा समूह 10 अप्रैल तक 5092.46 करोड़ रुपये की रकम का अधिकांश जमा कर देता है तो कोर्ट उन्हें संपत्ति बेचने की मियाद बढ़ाने की अनुमति दे सकती है ।

सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में 17 अप्रैल तक 1100 करोड़ रुपये जमा करें ताकि वो सहारा की जमीन अधिग्रहीत कर सके । सहारा ने आज जो बेचने वाली संपत्ति की लिस्ट सौंपी है उसमें लखनऊ का सहारा अस्पताल भी शामिल है ।

आपको बता दें कि छह फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की प्रमुख संपत्ति एंबी वैली को अटैच करने का आदेश दिया था । मुंबई के समीप लोनावाला में स्थित एंबी वैली 39 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति बतायी जाती है ।

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से उन संपत्तियों की सूची मांगी थी जिन पर कोई कर्ज या मुकदमा नहीं हो और जिनपर बाजार में नीलामी के लिए बोली लगाई जा सके । इसी आदेश के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने 15 संपत्तियों की सूची कोर्ट को सौंपी।