नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल कोे सिगरेट व्यापारियों की कमाई अखर गई है। सरकार ने इस पर सेस बढ़ा दिया है। यह सोमवार-मंगलवार की आधी रात से लागू भी हो गया है। इससे सरकार को 5,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सिगरेट की लंबाई के हिसाब से सेस अलग-अलग है। लंबाई 65 मिलीमीटर तक है तो प्रति हजार सिगरेट पर सेस 485 रुपए बढ़ाया गया है। 65 मिमी से लंबी सिगरेट पर सेस में प्रति हजार 792 रु. तक की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि इसका ग्राहक पर असर नहीं पड़ेगा।
अरुण जेटली ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद हमें पता चला कि सिगरेट पर 28% टैक्स के साथ जो सेस तय किया गया था, उसमें पुराने टैक्स का ठीक से वैल्युएशन नहीं हुआ था। जीएसटी में इन पर एवरेज टैक्स रेट पहले की तुलना में कम हो गया। इससे कंपनियों को काफी फायदा हो रहा था। इसीलिए सेस में बढ़ोतरी की गई है।
अब मौजूदा 28% जीएसटी रेट के साथ 5 फीसदी एड वैलोरम बना रहेगा। एड वैलोरम वह सेस है, जो गुड्स की कुल अनुमानित वैल्यू के प्रपोशन में लगाया जाता है।