नई दिल्ली। कर विभाग ने बैंकों को अपने सभी खाताधारकों से पैन (नंबर) या फार्म-60 लेनेे के लिए तीन महीने का समय और दिया है। बैंक अब 30 जून तक अपने ग्राहकों से उनके पैन या फार्म 60 ले सकते हैं।
पहले विभाग ने इसके लिए 28 फरवरी की समय सीमा तय की थी। लेकिन अब इस समय सीमा को 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की।
अधिसूचना के तहत आयकर नियम 114 बी में 28 फरवरी की जगह 30 जून किया गया है। कर विभाग ने जनवरी में बैंकों, डाकघरों व सहकारी बैंकों से कहा था कि वे अपने सभी खाताधारकों से पैन या फार्म 60 लें।