मुंबई. देश में 11.5 करोड़ पैन कार्ड (Pan Card) सरकार ने बंद कर दिए हैं. पैन कार्ड्स यूजर्स द्वारा अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक न करने की वजह से सरकार ने यह कदम उठाया है. आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक (Pan Aadhaar Link) करने की समय सीमा 30 जून को खत्म हो गई. समय-सीमा बीतने के बाद सरकार ने यह सख्त कार्रवाई की है. भारत में इस समय पैन कार्ड की संख्या 70.2 करोड़ है. इनमें से करीब 57.25 करोड़ लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लिया है.
अगर आपने भी आधार कार्ड को अब तक पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो हो सकता है कि आप भी सरकार के इस सख्त एक्शन चपेटे में आ गए हों. आधार से पैन को अब भी जोड़ा जा सकता है. लेकिन, इसके लिए अब भारी जुर्माना अदा करना होगा.
एक आरटीआई के जवाब में सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने यह जानकारी दी है कि लगभग 12 करोड़ लोगों ने तय समय सीमा में आधार पैन को लिंक करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की. इनमें से 11.5 करोड़ लोगों के पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए हैं. 1 जुलाई 2017 से पहले पैन कार्ड बनाने वाले लोगों के लिए उसे आधार से लिंक करने का आदेश जारी किया गया था. इनकम टैक्स कानून की धारा 139एए के तहत पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है.
1000 रुपये जुर्माना
नया पैन कार्ड बनवाने की फीस 100 रुपये से कम है लेकिन पैन कार्ड आधार से लिंक कर इसे रीएक्टिवेट करने पर सरकार 1000 रुपये जुर्माना वसूल रही है. हालांकि, अब जो नए पैन कार्ड बन रहे हैं, उन्हें हाथोंहाथ ही आधार से लिंक कर दिया जा रहा है.
पैन डिएक्टिवेट होने से होगी बड़ी दिक्कत
पैन कार्ड के बंद होने से लोगों को कई तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. जिस व्यक्ति का पैन कार्ड बंद हो गया है वह इनकम टैक्स रिफंड क्लेम नहीं कर पाएगा. न ही डीमैट अकाउंट नहीं खुलवा पाएगा और म्युचुअल फंड यूनिट खरीदने के लिए ₹50000 से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर पाएंगे. जिन लोगों के आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं है उनका क्रेडिट और डेबिट कार्ड नहीं बनेगा.
पैन कार्ड के बंद होने से लोगों को कई तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. जिस व्यक्ति का पैन कार्ड बंद हो गया है वह इनकम टैक्स रिफंड क्लेम नहीं कर पाएगा. न ही डीमैट अकाउंट नहीं खुलवा पाएगा और म्युचुअल फंड यूनिट खरीदने के लिए ₹50000 से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर पाएंगे. जिन लोगों के आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं है उनका क्रेडिट और डेबिट कार्ड नहीं बनेगा.
ऐसे करें पैन का स्टेटस चैक
अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके पैन नंबर से लिंक है या नहीं तो अपने फोन नंबर से 567678 या 56161 पर UIDPAN < 12 अंक का आधार नंबर> < 10 अंक का पैन नंबर> लिखकर भेज दें. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा जिससे पता चल जाएगा कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं.