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दहेज लोभी ने 3 महीने से नहीं मनाई सुहागरात, पत्नी पहुंची थाने

पीलीभीत. पीलीभीत में एक शादी को लेकर अनोखा मामला सामने आया है. यहां पर नवविवाहित पीड़िता ने थाने पर तहरीर देकर बताया कि उसके पति ने दहेज़ की मांग पूरी ना होने पर 3 महीने बीत जाने के बाद भी सुहागरात नहीं मनाई है.

नवविवाहित पीड़िता ने पीलीभीत के सदर कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि वह पढ़ी-लिखी शिक्षित महिला है. जिसकी शादी 8 फरवरी को हिंदू रीति रिवाज से गांव बिसौली जिला बदायूं के रहने वाले पलक मित्तल के साथ हुई थी. लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी दोनों के रिश्तों में काफी दूरियां हैं. शादी में मायके वालों ने 20 लाख रुपए नगद, 15 लाख रुपए का सोना-चांदी, 5 लाख रुपए के कपड़ा व घरेलू सामान खर्च किए थे. इसके अलावा 6 लाख रुपए टीका विदाई मिलाई में खर्चा किया गया.

पीड़िता ने तहरीर देते हुए बताया कि विदाई के बाद जब वह अपने ससुराल पहुंची और सुहागरात वाले दिन उसके पति ने कहा कि वह कुछ दिन उसके साथ दोस्त बन कर रहें. इसके बाद उसने पीड़िता के साथ किसी भी तरीके का कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया. धीरे-धीरे डेढ़ महीना निकल गया उसने अपनी सास स्वाति मित्तल को इस बात की पूरी जानकारी दी तो उसकी सास ने कहा कि अपने बेटे को वह समझाएगी.

5 अप्रैल को पीड़िता अपने मायके चली आती है और घरवालों को सब बातें बताती है. 22 अप्रैल को पलक मित्तल अपनी पत्नी को लेने ससुराल आता है तो घरवाले उससे बात करते हैं तो वह सुहागरात नैनीताल में बनाने की बात कहता है. इस पर पलक मित्तल के ससुराल वाले उसको 5 लाख रुपए और देते हैं. 7 मई को पलक मित्तल अपनी पत्नी के साथ नैनीताल जाते हैं, वहां पर होटल लेते हैं और होटल के रूम में पत्नी की अश्लील फोटो वीडियो बनाता है मगर शारीरिक संबंध नहीं बनाता.

जब यह पीड़िता अपनी ससुराल पहुंचती है और अपनी सास से पूरी घटनाक्रम को बताती है तो उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की जाती हैं. साथ ही 5 लाख रुपए बतौर दहेज मांग करती हैं.

इतना सब होने के बाद पीड़िता किसी तरह अपने ससुराल से निकलकर अपने मायके पहुंचती है वहां पर अपनी आपबीती एक बार फिर अपने घर वालों को बताती है तो घरवाले अपनी बेटी के साथ थाने के पर पहुंच जाते हैं.

तहरीर देकर पलक मित्तल व उसकी मां स्वाति मित्तल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की अपील करते हैं. कोतवाली पुलिस भी पीड़िता के साथ हुई घटना को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर ली है. पुलिस आईपीसी की धारा 498a, 323, 504, 506 और 3 व 4 के तहत केस दर्ज कार्रवाई में जुट गई है.

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