गायघाट निवासी अतुल कुल समेत 5 लोगों की ओर से दायर हुआ है। वाद में सादिक अली, जमाल व मुन्ना को प्रतिवादी बनाते हुए वादियों ने अदालत से प्रार्थना की है कि मुकदमे के दौरान प्रतिवादीगण का धरहरा मस्जिद में प्रवेश निषिद्ध किया जाय। अदालत ने इस प्रार्थनापत्र को प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज करते हुए सुनवाई के लिए चार जुलाई की तिथि तय की है।
अतुल कुल आदि की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने वाद दाखिल किया। इसमें कहा है कि कई हजार वर्ष से पंचगंगा घाट स्थित प्राचीन बिंदु माधव मंदिर माधवराव का धरहरा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। यहां भगवान विष्णु का मंदिर स्थापित था। उसमें हिंदू पूजा-पाठ, दर्शन व आरती करते थे।
माना जाता है कि 17वीं शताब्दी में इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि बिंदू माधव मंदिर को गिराकर इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। वाराणसी गजेटीयर नाम की किताब का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि पंचगंगा घाट के ऊपर विष्णु भगवान का बिंदु माधव मंदिर मौजूद था। मंदिर को औरंगेजब ने गिरवाया और वहां मस्जिद का निर्माण किया गया।