जोधपुर। जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने बुधवार को अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में संदेह का लाभ देते हुए सलमान खान को बरी कर दिया है। इस फैसले को सलमान खान की किस्मत से जोड़कर देखा जा रहा था।
जोधपुर की कोर्ट में 18 वर्ष से सलमान खान के खिलाफ अवैध तरीके से हथियार रखने और उनसे शिकार करने को लेकर केस चल रहा था। इसी के तहत बुधवार को फैसला सुनने के लिए सलमान खान कोर्ट में हाजिर हुए थे। आर्म्स एक्ट केस में 10 मार्च 2016 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) ने सलमान खान को उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पढ़ कर सुनाए थे।
तब सलमान ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को नकार दिया था। सलमान ने कहा था कि वे निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। इसके बाद उन्होंने स्वयं के बचाव में कुछ साक्ष्य पेश करने का दावा किया था। इसके बाद सलमान की ओर से वापस बुलाए गए कुछ गवाह से जिरह की गई। सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा कि सलमान के खिलाफ मुकदमा गलत तरीके से बनाया गया था।अभियोजन पक्ष सलमान पर आरोप साबित करने में नाकाम रहा।
गौरतलब है कि 1998 में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर तीन अलग-अलग जगहों पर हिरण का शिकार करने का आरोप लगा।
जोधपुर के पास भवाद गांव में दो काले हिरण, घोड़ा फार्म में एक काले हिरण और कांकाणी गांव में दो काले हिरण का शिकार किया गया था। भवाद और घोड़ा फॉर्म में हुए शिकार के मामले में लोअर कोर्ट ने सलमान को एक1 साल और 5 साल की सजा सुनाई थी। बाद में हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में सलमान को बरी कर दिया। अब इस फैसले को राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
सलमान पर आरोप था कि उन्होंने हिरण के शिकार में जिन पिस्टल और राइफल का इस्तेमाल किया, उनके लिए जारी लाइसेंस की तारीख खत्म हो चुकी थी।
ऐसे में सलमान के खिलाफ गैर-कानूनी तरीके से हथियार रखने और उनसे शिकार करने का एक अलग से मामला चल रहा था। कांकाणी गांव में जिस वक्त हिरण का शिकार हुआ, सलमान के साथ सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे, तब्बू और नीलम भी मौजूद थे।
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डेढ़ लाइन के फैसले ने मिटा दिया सलमान के 18 साल का दर्द
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