जयपुर। जयपुर में सांगानेर की अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 20 अदालत में सोमवार को अभिनेता अक्षय कुमार की आगामी फिल्म ‘जॉली एलएलबी-2’ को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई गई है।
इस फिल्म को लेकर अभिनेता अक्षय कुमार व अनू कपूर को कानून का उल्लंघन करने के आरोप में 10 मार्च को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता टीकमचंद शर्मा की ओर से कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया है।
परिवादी के अनुसार अक्षय कुमार ने फिल्म ‘जॉली एलएलबी-2’ में जानबूझकर ऐसे दृश्य दिखाए हैं जो न केवल वकील समाज की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं, वरन न्यायालयों की गरिमा के भी खिलाफ है।
अदालत ने वकील की दलील और इस फिल्म के ट्रेलर की सीडी की गहनता से अध्ययन करने के बाद कहा है कि फिल्म में जो दृश्य दिखाए गए हैं, वो भारतीय दंड़ संहिता की धारा 499 के अनुसार गैर कानूनी है।
ऐसे में अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अभिनेता अक्षय कुमार व अन्नू कपूर को 10 मार्च को उपस्थिति होने को कहा है।