Breaking News
Home / breaking / पत्नी के साथ जबरदस्ती करता था पति, रेप के आरोप में कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

पत्नी के साथ जबरदस्ती करता था पति, रेप के आरोप में कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

पश्चिमी चंपारण. बिहार के पश्चिमी चंपारण से बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल पत्नी से दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते पूरी करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम् सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 60 हजार जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर सजायाफ्ता को एक वर्ष की अतिरिक्त कठोर सजा भुगतनी होगी.

यह भी देखें

पॉक्सो एक्ट विशेष लोक अभियोजक वेदप्रकाश द्विवेदी ने बताया कि पत्नी के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलवायी गई है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में नाबालिग पत्नी ने अपने पति के विरुद्ध मुफस्सिल थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. उसने आरोप लगाया था कि उसका पति जोर-जबरदस्ती कर जबरन दुष्कर्म करता था.

यह भी देखें

पत्नी ने आरोप लगाया कि पति विरोध करने पर शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित करता था. इतना ही नहीं ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था. वेदप्रकाश द्विवेदी ने बताया कि स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई हो रही थी.
इसी मामले में नाबालिग पत्नी से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायाधीश दोषी माना है.  भादवि की धारा 323,498(ए), 376,504,506 व पॉक्सो एक्ट के धारा 4,8 एवं 6 के तहत 20 वर्ष की सजा सुनाई है.

Check Also

21 नवम्बर गुरुवार को आपके भाग्य में क्या होगा बदलाव, पढ़ें आज का राशिफल

    मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि, वार गुरुवार, सम्वत 2081, हेमंत ऋतु, रवि …