मुंबई। ईपीएफओ ने प्रोविडेंट फंड से पैसे निकालने के नए नियम को 30 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है। नए नियम के मुताबिक ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के नौकरी छोडऩे के बाद 100 फीसदी रकम निकालने पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन अब कोई भी सब्सक्राइबर 30 अप्रैल तक भविष्य निधि से पूरी रकम निकालने की अर्जी दे सकता है, अगर वो दो महीने से नौकरी ना कर रहा हो।
ईपीएफओ के मुताबिक नए नियम को लागू करने में व्यवहारिक दिक्कतों की वजह से उसने इसे एक महीने तक टाला है। अब ये पाबंदी 1 मई 2016 से लागू होगी। फरवरी में ईपीएफओ ने अधिसूचना जारी कर प्रोविडेंट फंड से पैसे निकासी के नियमों में बदलाव कर दिए थे। इसमें रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी की उम्र सीमा को भी 58 साल से बढ़ाकर 59 साल कर दिया गया था।
Check Also
नौकरी लगवाने के नाम पर युवती को बुलाया घर, जबरन बनाए शारीरिक संबंध
जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले में का नौकरी का झांसा देकर युवती के संग दुष्कर्म करने …