पुणे। जिला अदालत में कथित तौर पर एक नोटिस लगा कर महिला वकीलों को अदालत कक्ष में बाल संवारने से मना किया गया है क्योंकि इससे अदालत के कामकाज में व्यवधान पड़ता है। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने इस नोटिस की एक तस्वीर ट्विटर पर साझा की है। बाद में उन्होंने कहा कि इस नोटिस को हटा दिया गया है। अदालत के रजिस्ट्रार ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
20 अक्टूबर को जारी नोटिस पर कथित रूप से रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट किये गये नोटिस की तस्वीरों के मुताबिक, ”ऐसा कई बार देखा गया है कि महिला वकील अपने बालों को अदालत कक्ष में ठीक करती हैं, जो अदालत के कामकाज को बाधित करता है। इसलिए महिला अधिवक्ताओं को इस तरह का कार्य करने से बचने के लिए यह नोटिस जारी किया गया है।”
मंगलवार को जयसिंह ने ट्विटर पर कहा, ”आखिरकार सफलता मिली। नोटिस को वापल ले लिया गया।” संपर्क करने पर पुणे अदालत के रजिस्ट्रार ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ”मैं इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहता।”