प्रदेश अध्यक्ष गिरजा शंकर आचार्य और अजमेर सम्भाग अध्यक्ष मनोज वर्मा ने बताया कि पदोन्नति के पदों हेतु काडर पुनरावलोकन के आदेश पश्चात सभी विभागों में लगभग क्रियान्वित आदेश जारी हो चुके, लेकिन उक्त आदेशों के ध्यान पूर्वक अवलोकन करने से एक बात निकल कर आ रही है कि संस्थापन अधिकारी के पद किसी भी विभाग में वर्तमान नियमों से 100 % पदोन्नति से नहीं भरे जाएंगे। प्रत्येक विभाग में संस्थापन अधिकारी के स्वीकृत पद की संख्या पूर्व में स्वीकृत प्रशासनिक अधिकारी के पदों की संख्या से अधिक है या दूसरी तरफ वर्तमान में किसी भी विभाग में इतने प्रशासनिक अधिकारी उपलब्ध नहीं है, जितने उस विभाग में आज संस्थापन अधिकारी के पद स्वीकृत हो चुके हैं।
इसके लिए शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने माननीय मुख्यमंत्री जी को 1 वर्ष में 2 पदों की डीपीसी की अनुमति के लिए ज्ञापन दिया है। जिससे प्रत्येक विभाग में संस्थापन अधिकारी के पद पूर्णतय पदोन्नति से भरकर सभी को लाभ मिल सके।
उदाहरण के तौर पर जैसे शिक्षा विभाग में पूर्व में प्रशासनिक अधिकारी के 32 पद ही स्वीकृत थे और अब संस्थापन अधिकारी के 243 पद स्वीकृत हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व के प्रशासनिक अधिकारी के सभी पद भरे होने की स्थिति में भी इस वर्ष केवल 32 ही संस्थापन अधिकारी बन सकते हैं बाकी सभी पद खाली रहेंगे जो संवर्ग के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा।
हमने राज्य सरकार से यह मांग कि है इस वर्ष कम से कम संस्थापन अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी की डीपीसी में दोनों पदों की डीपीसी योग्य प्राप्त अनुभव वाले व्यक्ति को दोनों पदों की पदोन्नति मिले।
कैडर रिव्यू के आधार पर दिए गए पदोन्नति पदों को भरने के लिये आवश्यक छूट ओर संशोधन के लिये संघ ने कमर कसी राज्य सरकार ने अप्रेल 2022 से प्रतिशत तय कर4 पदोन्नति के पदों को बढ़ाया है पदोन्नति वर्ष 2022 -23 अनुभव में एक बारीय शिथिलन 100 प्रतिशत नियमो में प्रावधान कर अधिसूचना जारी करने और डीपीसी वर्ष 22-23 में एक से अधिक डीपीसी पदोन्नति लाभ के लिये मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने भेजा है।