नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता और कवि कुमार विश्वास की अर्जी पर निचली अदालत के आदेश के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
कवि कुमार विश्वास की अर्जी पर मंगलवार को उन पर लगाये छेड़छाड़ के आरोप के मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि छेड़छाड़ के मामले में दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसे रद्द किया जाए। जबकि दिल्ली पुलिस ने न्यायालय को बताया कि इस मामले में आरोप नहीं बन रहे हैं। शिकायत के तथ्य को देखते हुए कुमार विश्वास के वकीलों ने अदालत से कहा कि आरोप लगाने वाली लड़की के बयान बार बार बदलते रहे हैं, निचली अदालत ने जो एआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है वो तथ्यों पर आधारित नहीं है।
दिल्ली की एक अदालत के आदेश पर कुमार विश्वास पर सरोजनी नगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। न्यायालय ने यह आदेश हाल ही में एक महिला की शिकायत के बाद दिया था। इस शिकायत में महिला ने कुमार विश्वास पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं।
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