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कोरोना मृतकों के परिजन को मिलेगा मुआवजा, सरकार को गाइडलाइन बनाने की हिदायत

नई दिल्ली। कोरोना की शुरुआत में हर मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा के तुरंत बाद मुकरने वाली केन्द्र सरकार अब मुआवजे से बच नहीं सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करे।

जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा की कोर्ट कोई मुआवजा तय नहीं कर सकती।  सरकार अपनी नीति के अनुसार पीड़ित परिवार को राहत देने का फैसला ले सकती है। कोर्ट ने कहा कि सरकार अपनी संसाधन के हिसाब से मुआवजा या राहत पर नीति तय कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को निर्देश दिया कि कोविड-19 से मारे गए लोगों के परिजनों को दी जाने वाली राहत के न्यूनतम मानदंड के लिए छह सप्ताह के अंदर दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि कोविड-19 से मारे गए लोगों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक मदद की राशि, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से मौत होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करने का निर्देश दिया।

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