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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : कार में अकेले हैं फिर भी लगाना होगा मास्क, वाहन को पब्लिक प्लेस ही माना जाएगा

नई दिल्ली। कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है. कोरोना के कहर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बुधवार से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर आप कार में अकेले भी हैं तब भी मास्क लगाना जरूरी है. अब दिल्ली में हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना जरूरी है.

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बुधवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ये फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने अकेले कार चला रहे व्यक्ति द्वारा मास्क नहीं लगाने पर चालान पर फैसला देते हुए कहा कि वाहन को पब्लिक प्लेस ही माना जाएगा.

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