चंडीगढ़। ग्राहक से टूथपेस्ट के पैक पर एम.आर.पी. से 5 रुपए अधिक वसूलने के मामले में स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रैसल कमीशन ने सुपर मार्कीट पर शिकायतकत्र्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए 5500 रुपए हर्जाना लगाया है। साथ ही ग्राहक से ज्यादा वसूले गए पांच रुपए भी वापस करने का आदेश दिया है।
इससे पहले यह मामला जिला फोरम ने खारिज कर दिया था, जिसे शिकायत कर्ता ने स्टेट कंज्यूमर कमीशन में चुनौती दी थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कमीशन ने अब जिला फोरम के पहले जारी किए हुए आदेश को खारिज कर दिया और सुपर मार्कीट को दोषी पाते हुए उस पर हर्जाना लगाया।
चरणजीत कौर ने चंडीगढ़ स्थित पंजाब स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रैसल कमीशन में दी अपनी शिकायत में बताया कि 29 जुलाई 2018 को वह सुपर मार्कीट में सामान खरीदने गई थी। वहां से उन्होंने एक टूथपेस्ट पैक लिया। पैक पर 140 रुपए रेट लिखा हुआ था लेकिन बिलिंग काऊंटर पर बैठे कर्मचारी ने उनसे 145 रुपए वसूले। जब उन्होंने कर्मचारी से 5 रुपए वापस करने के लिए कहा तो वह नहीं माना।
परेशान होकर उन्होंने कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दी थी। सुनवाई के दौरान सुपर मार्कीट की तरफ से दलील दी गई कि शिकायतकत्र्ता ने उनके यहां से ही प्रोडक्ट खरीदा है, इसके लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है। वहीं, जो एम.आर.पी. रेट लिखा गया है, वह मैन्यूफैक्चरर कंपनी लिखती है। इस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी अपने एक ही बैच के प्रोडक्ट पर अलग-अलग रेट लिखती है। वहीं, शिकायतकत्र्ता ने शिकायत भी 10 महीने बाद दी है। चरणजीत कौर की तरफ से दलील दी गई कि उन्होंने उक्त प्रोडक्ट इसी सुपर मार्कीट से खरीदा है। उन्होंने इसका बिल भी कमीशन में पेश किया। नियमों के मुताबिक वह 2 वर्षों तक केस दायर कर सकती हैं। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने अब यह फैसला सुनाया।