नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक सितंबर से अनलॉक 4 की घोषणा की है। इसके लिए शनिवार को दिशानिर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक, 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगी। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है। इस दौरान ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई होगी।
100 लोगों की इजाजत
गृह मंत्रालय की ओर से जारी ताजा दिशानिर्देशों के मुताबिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समेत अन्य आयोजनों की अनुमति होगी, लेकिन इसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा।
राज्यों पर नकेल
ताजा दिशानिर्देशों में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि वे कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर अपना लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं। यह इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार के लॉकडाउन हटाने के बाद बहुत से राज्य अपना लॉकडाउन लगा रहे हैं।
साथ ही इस बात को भी दोहराया है कि लोगों की एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के अंदर आवाजाही पर ना तो कोई रोक होगी और ना किसी तरह की इजाजत की जरूरत होगी। केंद्र सरकार के कहने के बावजूद कुछ राज्य अपने यहां घुसने पर पाबंदी लगा रहे हैं।