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शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन, कर्मचारियों की वेतन कटौती रोकी जाए

बीकानेर/जयपुर। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अल्प वेतन भोगी राज्य कर्मचारियों की वेतन कटौती रोकने को लेकर ज्ञापन दिया। 
     शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ के अजमेर संभाग अध्यक्ष मनोज वर्मा  ने बताया कि संध मंत्रालायिक कर्मचारियों के हितो को रक्षा को लेकर लगातार प्रयासरत है । संघ ने मुख्यमंत्री गहलोत को याद दिलाया कि आपकी सरकार के पिछले कार्यकाल मे की गई वेतन बढोतरी को गत सरकार ने रोकते हुए अधिक वेतन वसूली के आदेश जारी कर दिए इसे निरस्त कर आपकी सरकार के समय हुए वेतन बढ़ोतरी के आदेशों को यथावत रखा जाये । इस आशय का एक ज्ञापन संध के प्रदेश अध्यक्ष गिरिजा शंकर आचार्य ने मुख्यमंत्री को भेजा है ।
ज्ञापन में लिखा कि 28/06/2013 की अधिसूचना क्रमांक एफ14(1) वित्त(नियम)/2013-ाा दिनांक 28/06/2013 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित) वेतन नियम 2008 मे संषोधन कर अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों की ग्रेड पे व न्यूनतम वेतन में 01 जुलाई 2013 से बढोतरी की गई थी तथा ग्रेड पे रूपये 2400, 2800, 3600, तथा 4200 पाने वाले सभी सवंर्ग के कर्मचारियों को सेवा के अनुसार अगली स्टेज ग्रेड पे प्रदान की गई थी जिसे पिछली सरकार ने 30/10/2017 की अधिसूचना से गत आदेषो का पलटते हुये 01/07/2013 से वसूली के आदेष जारी कर दिये वसूली के इन आदेषो से कर्मचारियों में भारी आक्रोष व्याप्त है। इन वसूली आदेषो से षिक्षा विभाग के सर्वाधिक कर्मचारी प्रभावित हुये है। वसूली के इन आदेष को न्यायालय मे चुनौति दि जा चुकी है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस विभाग के कर्मचारियों की वसूली पर रोक लगा दी है तथा जयपुर डीबी रिट पिटिषन 6300/2020 अब्दुल रषिद अंसारी पीडब्लूडी अजमेर से सेवा निवृत वरिष्ठ सहायक के मामले में 01/07/2013 से वसूली के आदेषो पर भी रोक लगा दी है।  संध ने ज्ञापन में सरकार से कहा है कि कर्मचारियों में व्याप्त भारी आक्रोष तथा न्यायालयों में वसूली पर लगी रोक व स्थगन को देखते हुये 30/10/2017 की अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहारित करे तथा 28/06/2013 को जारी अधिसूचना को पुनः प्रभावी करावें तथा अनावष्यक न्यायालिक प्रकरणों के साथ भविष्य में कर्मचारियों द्वारा होने वाले आक्रोश व आंदोलनो से बचा जा सकता है।

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