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जज की पत्नी और बेटे को बीच बाजार गोली मारने वाले गनमैन को फांसी सुनाई

 

गुरुग्राम. साइबर सिटी में जज की पत्नी और बेटे को बीच बाजार गोली मारने वाले गनमैन महिपाल को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है.  महिपाल ने अक्टूबर 2018 में  जज की पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या की थी. सुधीर परमार की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. दोषी महिपाल को जज की सुरक्षा में गनमैन के तौर पर लगाया गया था.

कोर्ट ने इस जघन्य हत्याकांड में धारा 302, 201, 27/54/59 के तहत फांसी की सज़ा सुनाई गई. पीड़ित पक्ष की तरफ से कोर्ट में मृत्युदंड की मांग की गई थी. दोहरे हत्याकांड में 1 साल और 5 महीने तक कोर्ट में ट्रायल चला. इसमें 64 गवाहों के बयान दर्ज किये गए थे. फांसी का दिन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट मुक्करर करेगा.

यह है मामला

जज शशिकांत की पत्नी रेणू और बेटा ध्रुव गुरुग्राम के सेक्टर-51 के पास स्थित आर्केडिया बाजार में खरीदारी के लिए गए थे. उनके साथ जज का गनमैन महिपाल भी था. इस दौरान गनमैन ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. गोली मारकर वो दोनों को साथ लेकर जाने लगा था, लेकिन वो दोनों का कार में नहीं बैठा पाया और उन्हें वहीं छोड़ कर फरार हो गया। गोली मारने के दौरान की घटना को आसपास खड़े लोगों ने फोन में वीडियो बनाकर कैद कर लिया था. ये वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

वहां मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेणू और ध्रुव को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया. जहां रेणू ने दम तोड़ दिया. वहीं 10 दिन के बाद ध्रुव की भी मेदांता अस्पताल में मौत हो गई थी।

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