गाज़ियाबाद। आमतौर पर लोग पालतू कुत्तों को सुबह घुमाने के लिए निकलते हैं और कई बार जहां-तहां पॉटी करा देते हैं। ऐसे लोगों पर गाजियाबाद नगर निगम ने अब लगाम कसने का फैसला लिया है। नगर निगम की बोर्ड बैठक में पारित प्रस्ताव में डॉगी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है।
इसकी फीस भी अब 100 गुना बढ़ाते हुए 5,000 रुपये कर दी है। जिसके बाद नगर निगम कुत्तों को पालने की इजाजत देगा। इतना ही नहीं नगर निगम ने यह भी बताया है कि अगर कुत्ता पालने के बाद भी वह, ग्रीन बेल्ट, पार्क या किसी सार्वजनिक स्थान पर पॉटी की, तो मालिक को मालिक को 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा।
बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद आरटीओ में लाइसेंस बनाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अब लगता है इस नए फैसले के बाद कुत्ता पालने वालों को भी लाइसेंस लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे।