फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद जिला अदालत ने नाबालिग के साथ बलात्कार के दो साल पुराने मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास के अलावा एक लाख रूपए के जुर्माने से दण्डित किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 05 सितम्बर 2017 को एक व्यक्ति बकरियों के बाड़े में तथा उसके बच्चे घर पर सो रहे थे। इस दौरान छपारा निवासी पदमवीर उर्फ मोटा रात करीब 12 बजे उसकी 14 वर्षीय पुत्री को घर से उठाकर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता के पिता ने पदमवीर उर्फ मोटा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
मुकदमें की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अरविन्द कुमार यादव ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों आधार पर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। मुकदमें की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजमोद सिंह चौहान ने की।