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चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी, जमानत अर्जी हुई खारिज

 

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम कभी भी गिरफ्तार हो सकते है। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट से पूर्व वित्त मंत्री ने 3 दिन की मोहलत मांगी है। वहीं जमानत याचिका खारिज होने के बाद ईडी और सीबीआई जल्द ही चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है। खबरे है कि पी चिदंबरम के वकील अब सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे।

 

दरअसल, चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड से गैरकानूनी रूप से स्वीकृति दिलाने के लिए 305 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। यह मामला साल 2007 का है, जब वह वित्त मंत्री पद पर कार्यरत थे। वो फिलहाल जमानत पर हैं। इस मामले में बड़ा मोड़ तब आया, जब इंद्राणी मुखर्जी सरकारी गवाह बन गईं।

वहीं साल 2017 में सीबीआई ने इस मामले में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड से मिली स्वीकृति में गड़बड़ी पर एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला और भी ज्यादा बिगड़ किया। जाँच में आये दिन नए-नए खुलासे होने लगे। इस मामले में आईएनएक्स मीडिया की मालकिन और आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को इस केस में अप्रूवर बनाया गया और इसी साल उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया।

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