जयपुर। दाल के कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार की ओर से तय की गई दालों की स्टाक लिमिट के बाद से पूरे प्रदेश में कारोबारियों के यहां छापे मारे जा रहे हैं।
स्टाक लिमिट के बारे में जारी आदेश के अनुसार थोक व्यापारी अधिकतम 2000 क्विंटल और खुदरा व्यापारी अधिकतम 25 क्विंटल दाल रख सकेंगे। स्टाक लिमिट का यह आदेश 30 सितम्बर 2016 तक जारी रहेगा।
स्टाक लिमिट तय होने के बाद राजस्थान के खाद्य विभाग ने प्रदेश भर में छापेमारी की है। खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव सुबोध अग्रवाल के अनुसार कि जमाखोरी के खिलाफ यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
राची में दो दाल मिलों पर छापा
रांची में दाल की जमाखोरी को लेकर जिला प्रशासन ने एसडीओ अमित कुमार के नेतृत्व में दो दाल मिलों पर छापेमारी की और करीब तीन हजार टन दलहन जब्त किया।
एसडीओ ने बताया कि छापामारी के दौरान दुर्गा राइस मिल से 960 क्विंटल और मारुति इंस्टेंट फूड इंडस्ट्रीज हेहल से 1904 क्विंटल दाल जब्त की गई है। दो मिल मालिक लड्डू खेतान और विजय अग्रवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।