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पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घन्टे में बीकानेर छोड़ने के आदेश

बीकानेर। राजस्थान के सीमावर्ती बीकानेर जिले में पाकिस्तानी नागरिकों को जिला छोड़ने के लिए कहा गया हैं।

जम्मू और कश्मीर के पुलवामा आतंकवादी घटना के बाद लोगों में पाकिस्तान के प्रति गुस्से के चलते पाकिस्तान के सीमावर्ती जिला होने के कारण बीकानेर मजिस्ट्रेट कुमारपाल गौतम ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत बीकानेर राजस्व सीमा में पाकिस्तान नागरिकों के रहने, विचरण एवं ठहराव के कारण आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर निषेधाज्ञा के प्रावधान लागू किए हैं।

गौतम ने इन प्रावधानों के तहत बीकानेर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में पाकिस्तान नागरिकों को अड़तालीस घन्टे की अवधि में बीकानेर जिले की राजस्व सीमा से बाहर जाने के आदेश दिए हैं। आदेशानुसार बीकानेर की राजस्व सीमा में स्थित किसी भी धर्मशाला, होटल एवं अस्पताल आदि में पाकिस्तान नागरिकों के रहने, ठहरने को भी प्रतिबंधित किया गया है।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर बसे खाजूवाला, बज्जू, बीकमपुर कस्बों में कई ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जो बिना वीजा के भी रह रहे हैं, उनके साथ सैकड़ों पाकिस्तानियों में अब इस आदेश के बाद खलबली मच गई है। बुधवार रात तक पाकिस्तानी नागरिकों को यह जिला खाली करना होगा।

इस आदेश के बाद आज कुछ पाकिस्तानी नागरिक गौतम से अनुरोध किया कि वे वीजा लेकर आए हैं, इस पर जिला कलक्टर ने उन्हें स्पष्ट कहा कि जिला छोड़ना होगा। इसके बाद पुलिस एवं खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।

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