नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर सरकारी बंगला अपने पास रखने के मामले में दायर अपील खारिज करते हुए उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने राजद प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की याचिका खारिज करते हुए उन पर 50 हजार रुपये को जुर्माना भी लगाया। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।
उन्होंने बिहार सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसने उप मुख्यमंत्री के तौर पर मिले बंगले को खाली करने को कहा था। शीर्ष न्यायालय ने बिहार सरकार को कोई भी निर्देश देने से इन्कार कर दिया।