नई दिल्ली । सरकार ने नौकरीपेशा तथा कम आमदनी वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुये आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर पाँच लाख रुपये कर दी है जिससे करीब तीन करोड़ करदाताओं को लाभ होगा।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुये इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर पाँच लाख रुपये की जा रही है। इससे करदाताओं को 18,500 करोड़ रुपये की बचत होगी।
भविष्य निधियों तथा अन्य कर छूट वाले निवेश को मिलाकर 6.5 लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय पर कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मकान ऋण, स्वास्थ्य के मद में खर्च आदि पर मिलने वाली छूट को जोड़ते हुये यह सीमा और बढ़ सकती है। इससे करीब तीन करोड़ आयकरदाता लाभांवित होंगे।
इसके अलावा नौकरीपेशा लोगों के लिए मानक छूट की सीमा 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गयी है। इससे करदाताओं को 4,700 करोड़ रुपये की बचत होगी।