अजमेर। राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद से अशोक परनामी को इस्तीफा दिए एक पखवाड़े से ज्यादा वक्त बीत चुका है लेकिन उनके दस्तखत अब भी दौड़ रहे हैं। मंगलवार को पीसांगन में पंचायत समिति प्रधान के लिए हुए उपचुनाव में यह मुद्दा सामने आया।
कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह रावत का पार्टी सिम्बल अवैध बताते हुए रिटर्निंग अधिकारी सुमनदेवी चौधरी के समक्ष लिखित आपत्ति दर्ज कराई लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने इसे तवज्जो नहीं दी।
कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराने पहुंचे एडवोकेट विवेक पाराशर, हाजी इंसाफ अली आदि ने रिटर्निंग अधिकारी को बताया कि बीजेपी प्रत्याशी रावत ने जो पार्टी सिम्बल पेश किया है उस पर परनामी के दस्तखत है जबकि परनामी इस्तीफा दे चुके हैं। लिहाजा रावत का नामांकन पत्र खारिज किया जाए। लेकिन रिटर्निंग अधिकारी उनकी आपत्ति को मौखिक तौर पर खारिज कर दिया।
यहां गौरतलब है कि चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रावत 7 वोटों से जीत गए। पंचायत समिति में कांग्रेस-बीजेपी के बराबर 18-18 सदस्य हैं। इनके अलावा 3 निर्दलीय सदस्य हैं। मतदान के दौरान बीजेपी प्रत्याशी को अपनी पार्टी के 18 वोटों के साथ ही तीनों निर्दलीयों और दो कांग्रेस सदस्यों के भी वोट मिले हैं।
बहरहाल, कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी का पार्टी सिम्बल अवैध बताते हुए चुनाव आयोग से रिटर्निंग अधिकारी की शिकायत करने की बात कही है।