अजमेर। अजमेर की अनुसूचित जाति जनजाति न्यायालय ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में नाबालिग के साथ रेप के आरोपी को आजीवन कारावास व एक लाख रुपए के जुर्माना किया है।
लोक अभियोजक पंकज जैन ने बताया कि मामला 25 अप्रेल 2015 का है जब अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना अंतर्गत एक मकान में झाड़ू पोंछा करने वाली 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को उसी मकान में खाना बनाने वाले चौथमल ने अपनी हवस का शिकार बना डाला।
आरोपी चौथमल वारदात के बाद फरार हो गया जिसे क्रिश्चियनगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी चौथमल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व अर्थ दंड दिया।