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गैंगरेप के बाद तेजाब डालने वालों को कानून ने अंजाम तक पहुंचाया

भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने शौच के लिए गई एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसे तेजाब से जलाने के आरोप में दो लोगों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई।

सामूहिक बलात्कार के बाद वे उसे मृत समझकर जंगल में छोड़ गए थे। न्यायालय के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शकील खान ने करीब ढाई साल पुराने इस मामले में कल दोनों आरोपियों को 10-10 साल कैद और 23-23 हजार रुपए का जुर्माना किया है।

अपर लोक अभियोजक जेपी दीक्षित ने बताया कि ऊमरी थाना क्षेत्र में लहरौली गांव में 30 दिसंबर 2015 की रात पीडिता अपने घर के बाहर शौच के लिए गई थी। इसी दौरान गांव के ही धम्पे सिंह (25) और मुनेश सिंह (39) उसे अगवा कर ले गए। दोनों ने उसके साथ जंगल में दुष्कर्म किया। युवती ने उनके खिलाफ रिपोर्ट करने की बात कही तो उन्होंने उस पर तेजाब डाल कर हत्या करने की कोशिश की।

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