इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर के कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सुबोध कुमार जैन ने गुरुवार को एक प्रकरण की सुनवाई करते हुए विवाह के दिन पत्नी को किसी दूसरे से छह सप्ताह का गर्भ पाए जाने पर विवाह शून्य घोषित कर दिया।
अभियाेजन के अनुसार इंदौर के कैट रोड क्षेत्र में रहने वाले अमन की शादी 6 मई 2017 को झारखंड के रामगढ़ में रहने वाली एक युवती के साथ हुई थी। शादी के अगले ही दिन युवती ससुराल में उल्टियां करना प्रारंभ कर दी। नई दुल्हन की तबीयत खराब होने पर ससुराल वाले उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहाँ जाँच में महिला छह सप्ताह के गर्भ से पाई गई।
इसके बाद पति द्वारा की गई पूछताछ में महिला ने शादी के पहले एक रिश्तेदार से अवैध संबंध होना स्वीकार किया। इसके बाद पति ने अपने विवाह को शून्य घोषित करने के लिए कुटुंब न्यायालय में फरियाद की। न्यायालय में सुनवाई के दौरान पत्नी ने अपने अवैध संबंधों और शादी के समय 6 सप्ताह के गर्भ की बात स्वीकार कर ली।
इस मामले में पति, पत्नी और परिजनों की गवाही के बाद कुटुंब न्यायालय ने अपने फैसले में माना की जिस स्थिति में विवाह हुआ है उसे देखते हुए पति को अपनी शादी शून्य घोषित कराने का अधिकार है। अत: न्यायालय ने दोनों की शादी को शून्य घोषित कर दिया।