दवा से नहीं उगे सिर पर बाल, फोरम ने दिए हर्जाने के आदेश
March 4, 2017
breaking, मध्यप्रदेश
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भोपाल। एक उपभोक्ता के सिर पर जब इसके लिए खरीदी गई दवा से बाल नहीं ऊगे, तो उसने उपभोक्ता ने फोरम की शरण ली।
करीब तीन साल तक चली सुनवाई के बाद फोरम ने विक्रेता को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए उसे 12 हजार रुपये का हर्जाना अदा करने के निर्देश दिए हैं।
फोरम से प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्तूरबा नगर निवासी रूपेंद्र अहिरवार ने टीवी पर विज्ञापन देखकर एमपीनगर जोन-2 में स्थित काबुलीवाला की मुख्य शाखा से 15 जुलाई, 2013 को लिवॉन हेयर गेन टॉनिक खरीदा।
इसके लिए उपभोक्ता ने दवा का मूल्य 650 रुपये अदा भी किया। उपभोक्ता ने इस दवा का इस्तेमाल 90 दिनों तक किया, लेकिन उसके सिर पर एक भी नया बाल नहीं आया।
आखिरकार उपभोक्ता ने 11 मार्च 2014 को जिला उपभोक्ता फोरम में मैरिको लिमिटेड जलगांव, पारस फॉर्मास्युटिकल्स गुड़गांव के साथ दवा के विक्रेता काबुलीवाला भोपाल के विरुद्ध परिवाद पेश किया।
सुनवाई के दौरान पता चला कि संबंधित उत्पाद नकली था। सुनवाई के बाद फोरम के अध्यक्ष आलोक अवस्थी, सदस्य सुनील श्रीवास्तव और डॉ. मोनिका मलिक ने काबुलीवाला द्वारा नकली उत्पाद बेचने को सेवा में कमी माना और उपभोक्ता को हुई क्षति की पूर्ति के लिए 10 हजार रुपये और परिवाद व्यय के लिए 2000 रुपये अदा करने का आदेश दिया।
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