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महाघूसकांड: सुनवाई 17 तक टली, आरोपियों को भेजा जेल

ashok singhvi
उदयपुर। खान विभाग महाघूसकांड में लिप्त छह आरोपियों को केन्द्रीय कारागृह से अदालत में पेश किया जहां उन्हें पुन: जेल भेज दिया। खान मालिक की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र अदालत में पेश किया गया। दूसरी तरफ इस महाघूसकांड के अनुसंधान अधिकारी ने भी एक प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि मामले में अनुसंधान जारी है और साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण आज मामले में सुनवाई नहीं हो सकी।
2.55 करोड़ की खान विभाग महाघूसकांड में लिप्त आरोपी खान विभाग के निलम्बित तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव डॉ. अशोक सिंघवी, खान एवं भू विज्ञान विभाग के निलम्बित अतिरिक्त निदेशक पंकज गहलोत, निलम्बित तत्कालीन अधीक्षण खनिज अभियन्ता पुष्करराज आमेटा, दलाल संजय सेठी, बिचौलिया सीए श्याम सुंदर सिंघवी, मोहम्मद रशीद शेख को आज मामले की सुनवाई होने के कारण केन्द्रीय कारागृह से विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण मामलात) की अदालत में पेश किया।

पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण आज मामले में सुनवाई नहीं हो सकी और सभी आरोपियों को 17 दिसम्बर को पुन: पेशी पर न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए। तब तक पुन: जेल भेज दिया। इस मामले में जमानत पर रिहा हुए धीरेन्द्रसिंह उर्फ चिंटू पेशी पर पेश हुआ जबकि खान मालिक शेरखान के वकील द्वारा उनकी हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया।

ज्ञात रहे कि गत 17 नवम्बर को हाईकोर्ट ने धीरेन्द्र व शेर खान को जमानत पर रिहा कर दिया था। जबकि बिचौलिये सीए श्याम एस सिंघवी के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई 10 दिसम्बर को रखी गई है।

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