नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने 105 अप्रचलित एवं अनावश्यक कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 105 अधिनियमों को निरस्त करने के लिए निरस्त और संशोधन विधेयक, 2017 पेश किए जाने को मंजूरी दे दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित दो सदस्यीय भारतीय विधि आयोग और विधायी विभाग की समिति ने 1824 निरर्थक और अप्रचलित केंद्रीय अधिनियमों की पहचान की थी। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से विचार-विमर्श कर 1175 केंद्रीय अधिनियमों को निरस्त करने के लिए चार अधिनियमों अधिनियमित किया गया था।
इसके अलावा 227 अधिनियम ऐसे हैं जिन्हें निरस्त करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था। बाकी बचे 422 अधिनियमों को निरस्त करने के लिए राज्यों से राय मांगी गई थी।
इन पर 73 मंत्रालयों और विभागों ने अपनी राय भेज दी है। जिसमें 105 कानूनों को निरस्त करने और 139 को निरस्त नहीं किए जाने की सिफारिश की गई है।