फांसी की सजा उम्रकैद में बदली
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक सात वर्षीया बच्ची का रेप कर हत्या करने के एक आरोपी की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है हालांकि जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस शिवकीर्ति सिंह और जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी 25 साल जेल में गुजारने के बाद ही बाहर निकल सकेगा ।
टाटू लोधी ऊर्फ पंचम लोधी को जबलपुर ट्रायल कोर्ट ने रेप और हत्या का दोषी मानते हुए फांसी की सजा मुकर्रर करने के साथ साथ एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी थी । जबलपुर हाईकोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा था । इस मामले में अभियुक्त के वकील ने बीस साल की कैद की सजा को इस जुर्म के लिए काफी माना था जबकि राज्य सरकार ने अभियुक्त को जीवन भर जेल में रहने की वकालत की थी । घटना 2011 की है जब अभियुक्त 27 साल का था । कोर्ट ने माना कि अगर अभियुक्त को 14 साल की जेल के बाद रिहा किया जाएगा तो ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना है । लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने उसे 25 साल जेल में रहने के बाद ही रिहा करने का आदेश दिया ।