नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने भारतीय रिज़र्व बैंक को विवादित उपदेशक जाकिर नाइक के गैरसरकारी संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन(आईआरएफ) को किसी तरह का धन जारी करने से पहले मंत्रालय से अनुमति लेने को कहा है।
मंत्रालय ने कहा है कि चूँकि फाउंडेशन विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) विपरीत क्रियाकलापों में लिप्त था इसलिए उस पर विदेश से सीधे धन लेने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।
नाइक सुरक्षा एजेंसियों कि नज़र में तब आये थे जब बांग्लादेशी अखबार ‘डेली स्टार’ ने खबर दी थी कि ढाका में हुए एक जुलाई के हमले के एक हमलावर रोहन इम्तियाज ने नाइक के हवाले से पिछले साल फेसबुक पर दुष्प्रचार अभियान चलाया था।
फाउंडेशन को पूर्व अनुमति श्रेणी में रखा गया है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक को एनजीओ को आने वाले सभी तरह के धन के बारे में गृह मंत्रालय को जानकारी देनी पड़ेगी और आईआरएफ को धन जारी करने से पहले मंत्रालय की अनुमति लेनी होगी।
मंत्रालय ने पिछले महीने आईआरएफ तथा इसके संस्थापक नाइक के खिलाफ जारी कई जांच के बावजूद आईआरएफ के एफसीआरए लाइसेंस का नवीनीकरण किया था। फाउंडेशन के खिलाफ एक जांच गृह मंत्रालय द्वारा भी की जा रही है।
गृह मंत्रालय ने एफसीआरए संबंधित मुद्दों पर गौर कर रहे मंत्रालय के विदेशी प्रभाग के प्रमुख संयुक्त सचिव जीके द्विवेदी तथा तीन अन्य अधिकारियों को निलंबित किया था। नाइक पर आतंकी कृत्यों के लिए युवाओं को कट्टर बनाने तथा लुभाने का आरोप है।