वर्मा ने बताया कि बाल विवाह चार जुलाई 2021 को हुआ था और तब दुल्हन की उम्र 14 साल तथा दूल्हे की उम्र 19 साल थी। उन्होंने बताया कि बुधवार को दर्ज एफआईआर में युवक पर शादी के बाद नाबालिग लड़की को उसके घर में बंधक बनाकर रखने और उसके साथ दुष्कर्म करने का भी आरोप है। वर्मा ने बताया कि एफआईआर में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के उल्लंघन के आरोपियों में निकाह पढ़वाने वाला मौलवी, दूल्हे की मां और निकाह के तीन गवाह शामिल हैं।
वर्मा ने बताया कि पुलिस ने बाल विवाह पीड़ित लड़की की एक अस्पताल में चिकित्सकीय जांच कराई है। प्रशासन के बाल विवाह निरोधक उड़नदस्ते के प्रभारी महेंद्र पाठक ने कहा, ‘हमें शिकायत मिली थी कि दूल्हा पक्ष ने नाबालिग लड़की और उसके परिवार को डरा-धमकाकर इस जोड़े का जबरिया बाल विवाह कराया। बाल कल्याण समिति ने पीड़ित लड़की का बयान दर्ज किया है। हमने लड़की के बयान के आधार पर ही पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।