14 साल की बच्ची से 14 दिन तक किया गैंग रेप, अब 20 साल की कैद भुगतेंगे
December 29, 2016
breaking, मध्यप्रदेश
गैंगरेप के आरोपियों को 20 साल की कैद और अर्थदंड
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सीहोर। अपर सत्र राकेश श्रोत्रिय ने नाबालिग बालिका का अपहरण, सामूहिक दुष्कृत्य के मामले में दो आरोपियों को बीस बीस साल की तथा अन्य पांच आरोपियों को पांच पांच वर्ष के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। यह बहुचर्चित मामला दोराहा थाना क्षेत्र के रावनखेड़ा का है।
अभियोजन के अनुसार जिले के दोराहा थानान्तर्गत रावनखेड़ा में एक जून 2015 को एक नाबालिग बालिका जब शौच के लिए जंगल में गई थी, तभी गांव के छह लोगों ने उसका अपहरण कर आल्टो कार से उसे उज्जैन ले गए जहां एक कमरे में बंद कर उसके साथ आरोपी जमील और सदरुद्दीन ने दुष्कृत्य किया । चौदह दिन बाद इन आरोपियों ने बालिका को लालघाटी भोपाल छोड़ दिया जहां से पुलिस ने बालिका को बरामद किया।
दोराहा पुलिस ने जफरउद्दीन, चमा खां, कामिल खां, कलीम खां, सदरुउद्दीन सभी पुत्र बाबू खां, जमील खां आत्मज कामील खां निवासी रावनखेड़ा के खिलाफ अपराध पंजीबृद्व कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह प्रकरण सत्र न्यायालय से अपर सत्र न्यायाधीश राकेश श्रोत्रिय के न्यायालय में प्रेषित किया गया अभियोजन ने बारह साक्षियों के कथन कराए।
श्रोत्रिय ने इस बहुचर्चित मामले में अपने 25 पृष्ठीय निर्णय में आरोपी जमील और सदरुउद्दीन को बीस बीस साल के सश्रम कारावास की सजा और दस दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इसी तरह आरोपी जफरुउद््दीन,चमा खां, कामिल खां, कलीम खां तथा सद्दरुउद्दीन को दोषी पाते हुए पांच पांच साल की सजा और दो दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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