भिण्ड। मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने शादी का झांसा देकर एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई।
जिला न्यायालय की विशेष न्यायाधीश श्वेता गोयल ने चार साल पुराने इस मामले में कल सुनवाई पूरी करते हुए दोषी युवक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न चुकाने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक प्रवीण दीक्षित ने आज बताया कि बगौरा निवासी विनोद सिंह जादौन ने 23 अक्टूबर 2014 को दीपावली के दिन नाबालिग को अपने घर के पास खेत में बुलाया और दो दिन बाद उसे दिल्ली ले जाकर उसे शादी का झांसा दिया।
दो दिन बाद वह नाबालिग को दिल्ली ले गया और उसके साथ कई महीने तक दुष्कर्म किया। किशोरी ने किसी तरह वहां से छूटकर पुलिस को सूचित किया। इस मामले में जिले की बरोही थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में भेजा।