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बच्चे का यौन शोषण करने वाली युवती को 10 साल की सजा

 

इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर में कोर्ट (Indore Court) ने एक लड़की को पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। ऐसा पहली बार है जब किसी युवती को पॉक्सो एक्ट में सजा हुई है। मामला नाबालिक लड़के के शारीरिक शोषण से जुड़ा है। इंदौर जिला न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई करते हुए आरोपी लड़की को सजा दी है। आरोपी युवती की उम्र 19 साल है। बताया जा रहा कि मासूम को घर से बहला-फुसलाकर दूसरे राज्य ले जाया गया था। उधर, लड़के के परिजन उसकी तलाश में जुटे थे लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था।

परिजनों के मुताबिक, उनका बच्चा काफी दिनों से लापता था। लगातार तलाश के बाद उन्होंने थाने का रुख किया। परिवार ने बाणगंगा थाने में लापता बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू की। किसी तरह से लापता बच्चे का पता लगा तो उसे इंदौर लाया गया। जिसके बाद पुलिस ने नाबालिक लड़के से बात की। जिसमें उन्हें पूरी घटना का पता चला।
पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। मामला कोर्ट में विचाराधीन था, जिस पर बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। इंदौर में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी युवती को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। नाबालिग लड़के के शारीरिक शोषण में पॉक्सो एक्ट में कोर्ट ने पहली बार किसी युवती को सजा सुनाई है।
बताया जा रहा कि बच्चे को 19 वर्षीय लड़की बहला-फुसलाकर ले गई थी। फिर उसे काम में लगा दिया। इस दौरान बच्चे का शारीरिक शोषण भी किया गया। इधर, परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने छापेमारी तेज की। जल्द ही बच्चे का पता चल गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। अब इंदौर की कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में उसे सजा सुनाई है।

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